र्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जांच के पहले चरण को पूरा करते हुए आरोपी पति समर्थ सिंह और सास, सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भोपाल की अदालत ने दोनों आरोपियों को 16 जून तक जेल भेजने का आदेश दिया है।
CBI द्वारा रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। जांच एजेंसी ने आगे की हिरासत की मांग नहीं की, जिसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। सूत्रों के अनुसार, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को भोपाल सेंट्रल जेल में अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा।
जांच के दौरान CBI ने ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ी परिस्थितियों, 12 मई की रात भोपाल स्थित ससुराल में हुई घटनाओं के क्रम, डिजिटल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक साक्ष्यों और अन्य भौतिक सबूतों की गहन पड़ताल की।
गौरतलब है कि नोएडा निवासी ट्विशा शर्मा, जो पूर्व में मिस पुणे रह चुकी थीं और अभिनय क्षेत्र से भी जुड़ी थीं, विवाह के छह महीने से भी कम समय बाद अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। प्रारंभिक तौर पर कटारा हिल्स थाना पुलिस ने मामला दहेज मृत्यु के रूप में दर्ज किया था, लेकिन जांच में लापरवाही और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों के बाद मामला CBI को सौंप दिया गया।
इस मामले में गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी तब हुई जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि निचली अदालत ने गवाहों के बयान, व्हाट्सएप चैट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज ट्विशा के शरीर पर मिले कई चोटों के निशानों पर पर्याप्त विचार नहीं किया था।
CBI इस मामले की जांच भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85 और 3(5) के तहत कर रही है, जो दहेज मृत्यु, पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता और सामूहिक आपराधिक जिम्मेदारी से संबंधित हैं। इसके अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 भी मामले में लागू की गई हैं।
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