Saturday, 11 April 2026
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मध्य प्रदेश दतिया

राजेंद्र भर्ती FD घोटाला :दोषी करार विधायक पर संकट: क्या खाली होगी  विधानसभा सीट ?


मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, कानून के अनुसार अगर किसी विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। राजेंद्र भर्ती को न्यायालय ने दोषी  करार कर दिया है FD घोटाले मामले में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है।  ऐसे में सवाल ये है कि दतिया विधानसभा सीट खली हो जाएगी क्या|  क्या उपचुनाव करवाने पड़ेगें 

दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 साल पुराने धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले में राजेन्द्र भारती को दोषी करार दिया है। अब अगली सुनवाई में सजा का ऐलान होना है, जो इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी।

25 साल पुराना है मामला
यह मामला 24 अगस्त 1998 से जुड़ा है, जब राजेन्द्र भारती की मां सावित्री श्याम ने जिला सहकारी ग्रामीण विकास बैंक दतिया में 10 लाख रुपए की एफडी कराई थी। यह एफडी 3 साल के लिए 13.50% ब्याज दर पर थी। उस समय बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष खुद राजेन्द्र भारती थे।

आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एफडी की अवधि पहले 3 साल से बढ़ाकर 10 साल और फिर 15 साल कर दी, ताकि लंबे समय तक ऊंची ब्याज दर का लाभ मिलता रहे। इसके लिए बैंक की लेजर बुक, एफडी स्लिप और रसीद में काटछांट की गई।

हर साल 1.35 लाख का फायदा
जांच में सामने आया कि 1999 से 2011 के बीच हर साल करीब 1 लाख 35 हजार रुपए का फायदा आरोपी की मां और उनकी संस्था को पहुंचाया गया। इस दौरान बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ। बाद में ऑडिट में मामला सामने आया, जिसके बाद 2015 में सहकारिता विभाग ने कोर्ट में परिवाद दायर किया।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
राजेन्द्र भारती ने इस केस को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। उन्होंने यह दलील भी दी थी कि मध्य प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, जिसके बाद मामला दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया।

प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष जेपी धनोपिया का कहना है कि कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

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